हरदोई: जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ने बताया है कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांग शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना में दम्पति में युवक दिव्यांग होने पर रू0-15 हजार, युवती दिव्यांग होने पर रू0-20 हजार तथा दोनों दिव्यांग होने पर रू0-35 हजार की धनराशि दी जाती है। उन्होने बताया कि शादी के समय युवक की आयु 21 से 45 वर्ष तथा युवती की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच हो और वह आयकर दाता न हो तथा सीएमओ द्वारा जारी 40 प्रतिशत से अधिक का दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए।
उन्होने कहा कि दिव्यांग शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार पाने के इच्छुक दिव्यांग दम्पति विभाग की बेवसाइट divyangjanup.upsdc.gov.in पर ऑनलाइ आवेदन करने के उपरान्त आवेदन के साथ आय, जाति प्रमाण पत्र, शादी कार्ड, 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता दिखता हुआ नवीनतम फोटो, बैंक खाता नम्बर तथा आयु प्रमाण पत्र संलग्न कर हार्ड कापी जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण कार्यालय विकास भवन में जमा करें।
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